जनक्रान्ति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा संवाद सूत्र की रिपोर्ट बिहार कार्यालय से प्रकाशित व प्रसारित ।
शॉप खोलने का मामला: आदेश खोलने का सूत्र आदेश खोलने का सूत्र योगी सरकार नहीं देगी लॉकडाउन में कोई छूट-सूत्र
लखनऊ। आज से रमजान का पवित्र महीना शुरू हुआ है वहीं देर रात केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए देश वासियों को बड़ी राहत दी है। सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश में रिहायशी इलाकों में दुकानों के खोले जाने की बात कही गयी है लेकिन सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री की शुक्रवार को हुई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई है। जहां योगी सरकार ने तय किया है कि वह प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान कोई छूट नहीं देगी। यूपी में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, इसे देखते हुए फिलहाल कोई छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नही दिया गया है।
सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और आगरा में जिला प्रशासन लॉकडाउन के दौरान किसी भी नई रियायत को देने के पक्ष में नहीं है। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश का कहना है कि राजधानी में पूर्व की व्यवस्था ही लागू रहेगी। अब तक चले आ रहे लॉकडाउन के नियमों में कोई छूट नहीं दी गई है। बता दें लखनऊ में 200 के आस पास केस पंहुच चुके हैं।
वहीं कोरोना संक्रमण के कारण उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा प्रभावित जिले आगरा में अब तक 358 केस सामने आ चुके हैं। इसे देखते हुए आगरा के डीएम ने साफ किया है कि यहां के हालात में बदलाव नहीं है। 3 मई तक बाजार नहीं खुलेगा। उन्होंने कहा कि दवा, दूध, सब्ज़ी उपलब्ध रहेगी। किराना की व्यवस्था पहले जैसी रहेगी। लॉक डाउन का शत-प्रतिशत पालन होगा।
बता दें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के लाखों छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत दी है। गृह मंत्रालय की तरफ से देर रात जारी गाइडलाइन के मुताबिक शनिवार से आवश्यक वस्तुओं के साथ ही गैर-जरूरी सामान की दुकान भी खोली जा सकेंगी। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा। यह छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों (हॉटस्पॉट इलाकों) में नहीं दी गई है।
आदेश के मुताबिक, सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। इनमें मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शामिल नहीं है। शराब व बियर की दुकानें, बार, जिम और मल्टीप्लेक्स भी नहीं खुलेंगे। हालांकि, यूपी में दुकानों को खोलने पर अब फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेना है।
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चक्रवृद्धि ब्याज के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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सुन्नी वक्फ बोर्ड के 2 सदस्य 5 एकड़ जमीन लेने के पक्ष में नहीं, 24 फरवरी को करेंगे फैसला- सूत्र
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने जो जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी है, उसपर पहले से ही मज़ार है, जहां हर साल मेला लगता है.
राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को तीन स्थानों के विकल्प दिए आदेश खोलने का सूत्र थे. इसके तहत केंद्र ने बोर्ड को अयोध्या में जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूरी पर जमीन दी है.
By: एबीपी न्यूज़ | Updated आदेश खोलने का सूत्र at : 06 Feb 2020 11:24 AM (IST)
लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक यूपी सरकार की तरफ से सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गई पांच एकड़ जमीन को लेकर बड़ी खबर आई है. सूत्रों के मुताबिक, सुन्नी वक्फ बोर्ड के दो सदस्य सरकार से जमीन लेने के पक्ष में नहीं हैं. बताया जा रहा है कि जमीन लेनी है या नहीं, इसको लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड 24 फरवरी को होने वाली बैठक में फैसला करेगा.
सुन्नी वक्फ बोर्ड की इस बैठक में सरकार की तरफ से पांच एकड़ जमीन लेने के मामले पर मंथन होगा. जानकारी मिली है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड कई बिंदुओं पर इस बैठक में विचार विमर्श करेगा.
किन मुद्दों पर होगा मंथन?
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- जमीन ली जाय या नहीं, अगर ली जाय तो उसे किस इस्तेमाल में लाया जाए?
- अयोध्या से दूर जमीन लेना सही है या नहीं?
श्रीराम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत अयोध्या में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ भूमि दिये जाने के प्रस्ताव पर पर कल यूपी कैबिनेट ने मुहर लगा दी. इस सम्बंध में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को तीन स्थानों के विकल्प दिए थे. इसके तहत केंद्र ने बोर्ड को अयोध्या में जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूरी पर ग्राम धन्नीपुर, तहसील सोहावल में थाना रौनाही के लगभग 200 मीटर पीछे भूमि का आवंटन किया.
सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिली जो जमीन, उसपर पहले से मज़ार
इस भूमि पर पहले से ही मज़ार है, जहां हर साल मेला लगता है. इलाक़े के लोग बता रहे हैं कि मस्जिद के साथ अस्पताल और स्कूल खोलने का फ़ैसला अगर होता है तो वह स्वागत योग्य होगा.
पीएम मोदी ने क्या एलान किया था?
बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में कई बड़े एलान किए थे. मोदी ने बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए बनने वाले ट्रस्ट का नाम आदेश खोलने का सूत्र श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र होगा. इतना ही नहीं पीएम मोदी ने एलान किया कि 67.7 एकड़ की अधिग्रहित भूमि भी राम मंदिर निर्माण के ट्रस्ट को दी जाएगी.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नौ नवंबर को अपने ऐतिहासिक निर्णय में अयोध्या के विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण करने और मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही पांच एकड़ जमीन मस्जिद निर्माण के लिये देने का आदेश दिया था.
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Published at : 06 Feb 2020 11:18 AM (IST) Tags: sunni waqf board Government Ram Janmabhoomi Ram temple Ayodhya Ram Mandir हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें abp News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ पर पढ़ें बॉलीवुड, खेल जगत, कोरोना Vaccine से जुड़ी ख़बरें। For more related stories, follow: News in Hindi
बिहार सरकार एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश को जिले के विद्यालय प्रशासन ने उड़ाया मजाक बंद के आदेश के बाबजूद भी स्कूलों को खोलने की जुर्रत की
बिहार सरकार एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश को जिले के विद्यालय प्रशासन ने उड़ाया मजाक बंद के आदेश के बाबजूद भी स्कूलों को खोलने की जुर्रत की
बिहार सरकार एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश को जिले के विद्यालय प्रशासन ने उड़ाया मजाक बंद के आदेश के बाबजूद भी स्कूलों को खोलने की जुर्रत की
जनक्रान्ति कार्यालय से संवाद सूत्र की आदेश खोलने का सूत्र रिपोर्ट
समस्तीपुर,बिहार ( जनक्रान्ति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 12 अप्रैल,2021 )। जिले में कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए सभी विद्यालयों को १२ से १८ अप्रैल तक बंद रखने का आदेश गृह सचिव द्वारा जारी किया गया। परंतु समस्तीपुर जिले के सभी सरकारी विद्यालयों को आज शिक्षक प्रधान ने खुला रखा है।
जबकि जिला शिक्षा पदाधिकारी का भी स्पष्ट आदेश पर्याप्त है। आखिर गृह सचिव बिहार सरकार एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश को धत्ता बताने की जुर्रत जिले के विद्यालयों के प्रशासन कैसे बिहार सरकार एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश को धत्ता बताने की जुर्रत ।
जिले के विद्यालयों के प्रशासन कैसे महामारी को दरकिनार कर करते जा रहे हैं।यह ज्वलंत यक्ष प्रश्न है।अगर महामारी के साथ लापरवाही इस तरह किया गया तो आम जनमानस सुरक्षित नहीं होंगे।
जनक्रान्ति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा संवाद सूत्र की रिपोर्ट बिहार कार्यालय से प्रकाशित व प्रसारित ।
Post Office RD Calculation Formula : एक क्लिक में देखें RD पर कितना मिलेगा ब्याज, देखें फॉर्मुला
Post Office RD Calculation Formula : प्रकृति में जोखिम आदेश खोलने का सूत्र मुक्त, डाकघर रेकरिंग डिपॉजिट ( Recurring Deposit ) मध्यावधि बचत को पूरा करने वाली एक योजना है, जिसमें RD जमाकर्ताओं को कम से कम पांच साल आदेश खोलने का सूत्र की अवधि के लिए अपने निवेश को जमा करने की आवश्यकता होती है। इस योजना में जमाकर्ताओं को नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि जमा करने की आवश्यकता होती है, जमाकर्ताओं ( Post Office Recurring Deposit ) को ब्याज अर्जित किया जाता है और तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है ।
Post Office RD Calculation Formula
India Post Office RD Calculation Formula
रेकरिंग डिपॉजिट ( Recurring Deposit ) लाभार्थी एक भारतीय नागरिक होना चाहिए और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना चाहिए। 10-18 वर्ष की आयु के लोगों को उनके साथ एक संयुक्त खाता खोलने के लिए माता-पिता या अभिभावक की आवश्यकता होगी। डाकघर आरडी खाता खोलना सरल है, आपको केवल प्रारंभिक जमा राशि के साथ पे-इन स्लिप के साथ RD फॉर्म जमा करना होगा । Post Office Recurring Deposit खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि रु 10 प्रति माह, और अधिकतम राशि पर कोई कैप नहीं है जो एक निश्चित अंतराल पर जमा कर सकता है।
Post Office Recurring Deposit : कार्यकाल
Post Office रेकरिंग डिपॉजिट ( Recurring Deposit ) की अवधि पांच साल की होती है, जिसे और 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिससे कुल कार्यकाल 10 साल का हो जाता है। RD खाता खोलने की तारीख से मासिक आधार पर जमा करने की आवश्यकता है।
India Post Office RD Calculation Formula
डाकघर रेकरिंग डिपॉजिट ( Recurring Deposit ) पर लागू वर्तमान ब्याज दर 7.2% प्रति वर्ष है, जो तिमाही चक्रवृद्धि है। ऐसे खाते पर रिटर्न की गणना सरल चक्रवृद्धि ब्याज ( Post Office Recurring Deposit ) सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है।
Post Office Recurring Deposit कर राहत
डाकघर रेकरिंग डिपॉजिट ( Recurring Deposit ) योजना को आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर आदेश खोलने का सूत्र कटौती से छूट दी जा सकती ( Post Office Recurring Deposit ) है और एक व्यक्ति प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक का दावा कर सकता है, हालांकि, उत्पन्न RD ब्याज कर कटौती के अधीन है।
रेकरिंग डिपॉजिट ( Recurring Deposit ) जमाकर्ता कम से कम छह महीने पहले किए गए निवेश पर छूट की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं ( Post Office Recurring Deposit ) । यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि छूट केवल तभी दी जाएगी जब RD जमा राशि छह महीने की किश्तों के बराबर हो ।
पोस्ट ऑफिस आरडी पर ब्याज की गणना कैसे करें : Post Office RD Calculation Formula
डाकघर आरडी खाते से रिटर्न की गणना करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सूत्र इस प्रकार है ( Post Office Recurring Deposit ) –
M = Total value of maturity
R = Amount of monthly deposits
n = Time period in years
i = interest rate offered
Post Office Recurring Deposit
आइए इस रेकरिंग डिपॉजिट ( Recurring Deposit ) कैल्क्युलेशन एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप डाकघर आरडी में 5 साल के लिए हर महीने 10,000 रुपये जमा करना चाहते हैं जो 5.8% RD ब्याज दर प्रदान करता है ( Post Office Recurring Deposit ) । यहां,
Putting these values in the formula we get:
M = 10000[(1+5.8)5 – 1]/1-(1+5.8)(-1/3)
RD Account Calculation
इसलिए, आपको 6,00,000 रुपये की कुल जमा राशि पर 6,96,967 रुपये की परिपक्वता राशि मिलेगी, जिसका अर्थ है 96,967 रुपये का ब्याज । उपरोक्त सूत्र और इसमें शामिल गणनाओं से निपटना मुश्किल है ( Post Office Recurring Deposit ) । अत्यधिक समय लेने वाली होने के अलावा, RD मैन्युअल गणनाएँ भी गणितीय त्रुटियों के लिए प्रवण होती हैं । हालांकि पोस्ट ऑफिस में रेकरिंग डिपॉजिट ( Recurring Deposit ) कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने पर आपको ऐसी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है।
Post Office Recurring Deposit : समय से पहले निकासी
एक वर्ष की अवधि के बाद ही समयपूर्व निकासी ( Post Office Recurring Deposit ) का लाभ उठाया जा सकता है। जमाकर्ता 1 वर्ष के बाद 50% निवेश निकाल सकता है लेकिन निकाली जाने वाली राशि पर 1% शुल्क लगाया जाएगा । RD को वित्तीय गद्दी बनाने के लिए एक उत्कृष्ट उपाय के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह बचत की आदत पैदा करता है और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। सभी नागरिक पोस्ट ऑफ़िस में अपना रेकरिंग डिपॉजिट ( Recurring Deposit ) खाता खुलवा सकतें है !
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